अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को कथित महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए अभिनेत्री ने शीर्ष अदालत से अपनी याचिका वापस ले ली है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जोयमल्या बागची की पीठ ने जैकलीन को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और साफ किया कि वो अपनी कानूनी लड़ाई निचली अदालत में ही लड़ें।
जैकलिन ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। 25 जून को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। जैकलीन ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें ईडी की चार्जशीट रद्द करने से इनकार किया गया था। उन्होंने निचली अदालत द्वारा उन पर तय किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को भी चुनौती दी थी।








