पुणे कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी को दोषी ठहराया, सजा का ऐलान 29 को संभव

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पुणे की विशेष अदालत ने नसरापुर में साढ़े तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में 65 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया है. बता दें कि पुणे जिले के भोर तालुका स्थित नसरापुर में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीडऩ के बाद उसकी हत्या कर दिए से पूरे राज्य में गुस्सा फैल गया था.
इस मामले में गुरुवार अपराध होने के ठीक दो महीने बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया. आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबले (उम्र 65) को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. पुणे स्पेशल कोर्ट के जज एसआर सालुंखे ने आरोपी को दोषी पाते हुए फैसला सुनाया. आरोपी ने उक्त वारदात को 1 मई को अंजाम दिया था. शुरुआती जांच में पता चला कि लडक़ी के साथ यौन उत्पीडऩ हुआ था, आरोपी ने उसे ट्रीट देने के बहाने उसके साथ यौन उत्पीडऩ किया था.
इसके बाद उसने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश छिपा दी थी. सीसीटीवी फुटेज की मदद से भीमराव कांबले को पकड़ लिया गया. नसरापुर यौन उत्पीडऩ और मर्डर केस पर लोगों के गुस्से के बाद, ट्रायल फास्ट-ट्रैक आधार पर चलाया गया.
दोषी साबित होने के बाद, स्पेशल कोर्ट 29 जून को सजा सुना सकता है. जुर्म की गंभीरता को देखते हुए, उम्मीद है कि अभियोग पक्ष कानून के तहत ज़्यादा से ज़्यादा सजा की मांग करेगा. गौरतलब है कि 1 मई को हुई घटना के बाद पुणे ग्रामीण पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. साथ ही बच्ची के साथ रेप और मर्डर के आरोपी 65 साल के आदमी को पुणे में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ने 7 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया था.

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