13 दिसंबर को वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत बिजली, नगर पालिका के बिलो पर मिलेगी विशेष छूट

Join Us

नर्मदापुरम/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। यह लोक अदालत वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत होगी जो तहसील स्तर के न्यायालयों सहित सर्वोच्च न्यायालय तक संपूर्ण भारत में आयोजित की जावेगी।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के सचिव श्री विजय कुमार पाठक द्वारा बताया गया कि इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जायेंगें, तथा आपसी समझौते एवं सुलह के आधार पर निपटाये जायेंगे। इस नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामलें, विद्युत चोरी, चैक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक प्रकरण, सिविल, भू-अर्जन आदि के मामलें रखे जायेंगें, साथ ही ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में नहीं पहुंचे है, उन्हें भी प्रीलिटिगेशन के तौर पर इस लोक अदालत में निपटाया जायेगा, जिनमें जलकर, संपत्तिकर, बैंक ऋण वसूली, टेलीफोन बिल बकाया, विद्युत बिल बकाया आदि के मामले रखे जायेगें, जिनमें संबंधित विभागों द्वारा अधिभार में विशेष छूट भी प्रदान की जायेगी।

Previous articleई-फाइलिंग पोर्टल पंजीयन में तेजी लाएं, सभी विभाग एक सप्ताह में कार्य पूर्ण करें : कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना
Next article17 दिसंबर को माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय महाविद्यालय माखननगर में आयोजित होगा रोजगार मेला