इस बार लोक अदालत में कर जमा करने नगर पालिका में ही होगा काउंटर

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. ऑनलाइन कर जमा करने की सुविधा के लिए किया गया बदलाव

. राजस्व विभाग को अधिक से अधिक राजस्व जमा कराने निर्देश

इटारसी। नर्मदापुरम। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती ऋतु मेहरा ने आगामी 13 सितंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत के संबंध में राजस्व निरीक्षक और सहायक राजस्व निरीक्षक को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोक अदालत में कर वसूली को पूरी गंभीरता से लिया जाए और अधिक से अधिक राजस्व एकत्र किया जाए। इस बार की लोक अदालत में संपत्ति कर की वसूली को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

बकायादारों को किया जाएगा प्रेरित

अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बकाया करदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें और उन्हें लोक अदालत में उपस्थित होकर अपना बकाया जमा करने के लिए प्रेरित करें। यह पहली बार है कि लोक अदालत के माध्यम से टैक्स जमा करने की सुविधा नगर पालिका कार्यालय में ही उपलब्ध होगी। इससे पहलेए लोक अदालत के लिए नगर पालिका का काउंटर कोर्ट परिसर में लगाया जाता था।

नई व्यवस्था से मिलेगी सुविधा

सीएमओ श्रीमती ऋतु मेहरा के मार्गदर्शन एवं राजस्व निरीक्षक गजेंद्र पाण्डेय के नेतृत्व में यह नई व्यवस्था की जा रही हैए क्योंकि अब टैक्स जमा करने की सुविधा ऑनलाइन हो गई है और कोर्ट परिसर में इंटरनेट व अन्य सुविधाएं जुटाना मुश्किल हो रहा था। इस नई व्यवस्था से करदाताओं को भी आसानी होगी।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं

मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती ऋतु मेहरा ने आज शाम एक बैठक में राजस्व विभाग के कर्मचारियों को साफ निर्देश दिए कि राजस्व वसूली में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कर्मचारियों से इस कार्य को पूरी ईमानदारी और गंभीरता से करने को कहा है।

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