12 साल की मासूम भतीजी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी फूफा को 20 साल की जेल

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भोपाल(ए.)। राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाना इलाके में रहने वाली 12 साल की मासूम से साल 2023 में दुष्कर्म करने वाले आरोपी फूफा को सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सहित एक लाख रूपए के जुर्माने से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। ज्यादती के समय पीडि़ता स्कूली छात्रा थी। आरोपी ने उसे अपने जाल में फंसाकर शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने पैरवी की है। लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार 11 जुलाई 2023 को पीडि़ता किशोरी ने अपने परिवार वालो से सहेली के बर्डथे पर जाने का कहकर घर से निकली थी जो वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद परेशान परिवार वालो ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस पीडि़ता को दस्तयाब कर लिया था। जिसके बाद पीडि़ता ने अपने बयानो में बताया कि उसके फूफा इमरान ने करीब 1 माह पहले उसका ब्रेनवॉश कर उससे शादी करने की बात कही थी। उसके जाल में फंसकर वह उससे साथ फोन पर बात करने लगी। 11 जुलाई 2023 को उसके घर आये आरोपी इमरान ने उससे आगरा चलने की बात कही। उसकी बातों में आकर वह घर से सहेली के बर्थडे का कहकर निकल गई, रास्ते मे उसे फूफा इमरान मिला और उसे अपने साथ स्टेशन से ट्रेन में अजमेर ले गया और वहाँ एक कमरा लिया। वहॉ आरोपी ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ गलत काम किया था।

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