31 मार्च तक ऑनलाइन जमा किया, तो मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी और जलकर समेत अन्य टैक्स में मिलेगी छूट

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भोपाल (आरएनएस)। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में संपत्ति कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में उपभोक्ताओं को छूट देने का निर्णय लिया है।
मौजूदा वित्तीय वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश शासन ने भी कर वसुली की प्रक्रिया तेज कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने आदेश जारी किया है कि 31 मार्च तक ऑनलाइन टैक्स भुगतान पर लोगों को छूट दी जाएगी।वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार प्रतिवर्ष संपत्ति कर की वसूली में राज्य की ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) की औसत वृद्धि के अनुरूप वृद्धि किया जाना अनिवार्य है।इस स्थिति को देखते हुए वृद्धि न किए जाने की स्थिति में संबंधित नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयेाग के अनुदान से वंचित होना पड़ सकता है। नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को समस्त प्रकार के करों की वसूली नियत समय में किए जाने के लिए जागरूक करने के लिए कहा गया है। नागरिक इस संबंध में विस्तृत जानकारी अपने क्षेत्र के नगरीय निकाय के वार्ड कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।

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