भोपाल मध्य के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

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भोपाल/जबलपुर,(आरएनएस)। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को उनके विरुद्ध दायर चुनाव याचिका के संदर्भ में गवाहों की सूची प्रस्तुत करने के लिए अंतिम मोहलत दी थी। सोमवार को हाईकोर्ट में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अवगत कराया गया कि हाईकोर्ट द्वारा पक्ष प्रस्तुत करने व गवाहों की सूची प्रस्ुत करने अधिक समय नहीं दिए जाने के विरुद्ध मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हाई कोर्ट ने इस जानकारी को रिकार्ड पर लेते हुए सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक टाल दी। विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए पराजित भाजपा प्रत्याशी धु्रव नारायण सिंह ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि एसबीआइ, अशोक नगर शाखा से आरिफ मसूद आर उनकी पत्नी के नाम लोन है। इसका उल्लेख उन्होंने अपने नामांकन पत्र में भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हाई कोर्ट लोन संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रहा है। हाई कोर्ट ने तत्कालीन बैंक मैनेजर को गवाही और प्रतिपरीक्षण के लिए तलब किया था। तत्कालीन मैनेजर ने हाई कोर्ट को बताया था कि आरिफ मसूद व उनकी पत्नी सहित 40 खाताधारकों के नाम पर बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से एक गिरोह ने धोखाधड़ी से लोन स्वीकृत कराए थे, जिसकी जांच सीबीआइ कर रही है। बैंक मैनेजर ने कहा था कि आरिफ मसूद व उनकी पत्नी के नाम पर लोन की प्रविष्टि बैंक रिकार्ड में नहीं है और खातों को एनपीए कर दिया गया। भ्रमित कर उनसे रिकवरी लेटर पर हस्ताक्षर कराए गए थे। बैंक ने अधिकृत तौर पर कांग्रेस विधायक व उनकी पत्नी को रिकवरी लेटर जारी नहीं किया है।

 

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