ग्वालियर चंबल के 50 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पर संशय

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भोपाल(आरएनएस)। ग्वालियर-चंबल के करीब 50 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता का मामला उलझ गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन कॉलेजों की सीबीआई जांच नहीं हुई, उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि, याचिकाकर्ता कॉलेजों की सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण लाने की स्वतंत्रता दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि वे उन्हीं कॉलेजों के मामले में विचार कर रहे हैं, जो सीबीआई जांच से गुजरे हैं। यह ऐसा कोई निर्देश देने के पक्ष में नहीं हैं, जिससे बिना सीबीआई जांच के कॉलेजों की मान्यता मिल सके। कॉलेजों ने कोर्ट में बताया कि उनकी जांच निरीक्षण डीएमई द्वारा बनाई कमेटी द्वारा की जा चुकी हैं। लेकिन कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को प्रस्ताव दिया था कि यदि वे कॉलेजों का सीबीआई निरीक्षण करवाने को तैयार है, तो सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले सकता है। याचिकाकर्ताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसक बाद रिपोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने को स्वतंत्रता दी है, ताकि वहां लंबित प्रकरण में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सके।

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