वाशिंगटन (आरएनएस)। अमेरिका की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी किए गए बर्थराइट सिटिजनशिप समाप्त करने के आदेश को असंवैधानिक ठहराते हुए उसे रोक दिया है। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालते ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत उन लोगों की नागरिकता छिनने की धमकी थी जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं थे लेकिन वे जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिक थे।
डेमोक्रेट्स के नेतृत्व वाले चार राज्यों वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन ने ट्रंप के आदेश के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के पश्चात् यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कॉफनर ने ट्रंप के आदेश को लागू होने से रोक दिया है। कोर्ट ने एक अस्थायी आदेश जारी करते हुए कहा है कि यह आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता हैडोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते ही बर्थराइट सिटिजनशिप को समाप्त करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत 20 फरवरी से उन व्यक्तियों की नागरिकता रद्द की जानी थी जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं थे, जिससे उनकी ‘अवैध’ नागरिकता समाप्त हो जाती। डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने कहा कि ट्रंप का आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के नागरिकता खंड में निहित अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अमेरिका में जन्मे किसी भी व्यक्ति को देश का नागरिक माना जाएगा। एक प्रतिनिधि ने कहा, यह मेरे दिमाग को झकझोर देता है। यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक आदेश है।ट्रंप ने सोमवार को शपथ लेने के बाद अमेरिकी एजेंसियों को निर्देश दिया था कि वे ऐसे बच्चों की नागरिकता स्वीकार न करें जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं। हालांकि, अदालत के आदेश के बाद यह आदेश फिलहाल लागू नहीं हो पाएगा।








