जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए 110 पंजीयन केन्द्र निर्धारित

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सीहोर/किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए जिले में 110 पंजीयन केन्द्र निर्धारित किये गये है। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने जिला उपार्जन समिति के निर्णय अनुसार जिले में पंजीयन के लिए 110 पंजीयन केन्द्र निर्धारित किये है। किसान पंजीयन 20 जनवरी  से 31 मार्च तक किया जाना है। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये जिले में 110 पंजीयन केन्द्र निर्धारित किये गये है। उनमें आष्टा अनुविभाग के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति बागेर, सेवा सहकारी समिति बमूलियाभाटी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भवरा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति डाबरी, सेवा सहकारी समिति खड़ीहाट, सेवा सहकारी समिति मुगली, सेवा सहकारी समिति पगारियाराम, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति दुपाडिया, सेवा सहकारी समिति हकीमाबाद, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति लोरासखुर्द, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मैना, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सेवदा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति खामखेडा जतरा,प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पगारिहाट, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बेदाखेडी, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति गवाखेडा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कोठरी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति निपानियाकलां, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति खाचरोद, और आष्टा सहकारी विपणन संस्था,बनाये गये है। जावर तहसील अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भंवरीकला, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जावर, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कजलास,  प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मुरावर, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सिद्दीकगंज, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भाउखेहा, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति फूडरा,प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति ग्वाली, और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मेहतवाड़ा बनाये गये है।  इसी प्रकार इछावर अनुविभाग अन्तर्गत सहकारी विपणन संस्था इछावर, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति आमला रामजीपुरा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बोरदीकला, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति दिवडीया, सेवा सहकारी समिति इछावर, प्राथमिक सेवा सहकारी समिति जमोनिया फतेहपुर, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति रामदासी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति रामनगर, प्राथमिक सेवा सहकारी समिति आमलाहा, और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या धामंदा बनाये गये है। इसी प्रकार भैंरूंदा अनुविभाग अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बाई बोढ़ी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बालागांव, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति छीपानेर, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति होभा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति इटारसी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति निमोटा, प्राथमिक साख सहकारी समिति पिपलानी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति वासुदेव, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भादाकुई, प्राथमिक साख सहकारी समिति छिंदगांव मांझी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति लाइकुई, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बोरखेड़ाकला, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति चींच, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति डिमावर, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति राला, प्राथमिक साख सहकारी समिति रिठवाड, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सतराना, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति तिलाडिया डिमा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति निपानियां, और किसान विपणन सहकारी समिति भैंरूदा को बनाया गया है। इसी प्रकार बुधनी अनुविभाग अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति शाहगंज, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बकतरा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गादर, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति नांदनेर, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बुधनी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बनेटा प्लाट, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जवाहरखेड़ा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति शाहगंज, और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जोशीपुर बनाये गये है। रेहटी तहसील के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बायां, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति माथनी, प्राथमिक साख सहकारी समिति दिगवाड, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बोरदी, प्राथमिक साख सहकारी समिति बोरी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति चकल्दी, प्राथमिक साख सहकारी समिति लावापानी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति माजरकुई, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्दानपुर, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मोगरा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति रेहटी,  और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सोयत, बनाये गये है। सीहोर अनुविभाग के श्यामपुर तहसील अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति अहमदपुर, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बरखेड़ा हसन, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति चांदवदजागीर, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति चरनाल, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति दोराहा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति झरखेडा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति खाईखेडा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति खजुरिया कला, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति खण्डवा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पानबिहार, सेवा सहकारी समिति सिराडी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सौठी,बनाये गये है। सीहोर तहसील अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बमूलिया, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बिलकिसगंज, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति वावड़िया चोर, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति ढाबला, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति उलझावन, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बिजोरी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति चंदेरी, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति खामलिया, सेवा सहकारी समिति महोडिया, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मुंगावली, सेवा सहकारी समिति लालाखेडी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति नापलाखेड़ी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति निपानियाकलां, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पचामा थुना, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मोगराराम, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मुंडलाकला, सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था सीहोर को बनाया गया है।

किसान पंजीयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

 किसान पंजीयन की समयावधि 20 जनवरी से 31 मार्च  तक निर्धारित की गई है। विगत रबी एवं खरीफ की भाँति इस वर्ष भी किसान पंजीयन को भू-अभिलेख के डाटाबेस आधारित होगा।  निर्धारित प्रारूप में किसान पंजीयन आवेदन मय समस्त आवश्यक दस्तावेज समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता पास बुक, मोबाईल नंबर उपलब्ध कराना होगा। पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरिफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा। कृषकों को निर्धारित पंजीयन केन्द्रों पर भौतिक, मानव संसाधन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरा में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज जानकारी में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही पंजीयन मान्य होगा। सिकमी/बटाईदार,वनाधिकारी पट्टाधारी किसानों का पंजीयन सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर किया जाएगा। पंजीयन केन्द्र पर किसान को आधार संबंधी दस्तावेज, आधार नंबर से पंजीकृत मोबाईल नंबर हो तथा सिकमीनामा (निर्धारित प्रारूप में) की प्रति साथ में लेकर आना होगा। सिकमीनामें की प्रति ई-उपार्जन पोर्टल पर आपरेटर द्वारा स्केन कर अपलोड करनी होगी, इसके उपरांत ही पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी। सिकमी/बटाईदार/वनाधिकारी पट्टाधारी किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। किसानों को वनपट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति व अन्य दस्तावेज साथ में लाना अनिवार्य है। वनपट्टाधारक किसान के पंजीयन मे वनपट्टा क्रमांक खसरा, रकबे एवं बोई गई फसल की प्रविष्टि की जाएगी। सिकमी/बटाईदार/ पट्टाधारी किसान का आधार नंबर प्रविष्ट किया जाएगा। आधार नंबर प्रविष्टि के उपरांत किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से सत्यापन उपरांत आधार डाटाबेस में दर्ज पूर्ण जानकारी UIDAI से ई-उपार्जन पोर्टल पर प्राप्त होगी। मोबाईल नहीं होने पर बायोमेट्रिक डिवाईस से भी सत्यापन किया जा सकेगा। किसान द्वारा बोई गई फसल की किस्म, रकबा तथा विकय योग्य मात्रा की जानकारी एवं उत्पादित फसल का भंडारण किन स्थानों पर किया गया है अथवा किया जाएगा, इसकी जानकारी भी आवेदन में दर्ज की जाए। किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में किया जाएगा। किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड, की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। जनधन, अक्रियाशील, (विगत 6 माह से कियाशील न हो) संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल पेटीएम, एवं नाबालिक बैंकखाता पंजीयन में मान्य नहीं होगें। नवीन व्यवस्था में फसल बेचने के लिए किसान, निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम हेतु फसल अनुसार स्लॉट का चयन स्वयं कर सकेंगे। सामान्य तौर पर उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से उपार्जन समाप्त होने के एक सप्ताह पूर्व तक उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाईम हेतु स्लॉट का चयन किया जा सकेगा, जिसकी सूचना कृषक के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस के माध्यम से प्राप्त होगी।

      पंजीयन केन्द्रों पर नियुक्त समिति के द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर, निर्धारित हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन, निर्बाध विधुत व्यवस्था, इलेक्ट्रानिक उपकरण कम्प्यूटर, प्रिंटर, डोंगल, स्केनर, यूपीएस, लेपटाप, बैटरी जनसुविधाए दरियां कुर्सी टेबल, पेयजल, किसानों के बैठने के लिए छायादार व्यवस्था की जावे।

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