भोपाल, (आरएनएस)। एक्सीडेंट में टीबी अस्पताल के लैब टेक्नीशियन की मौत पर एक करोड़ की मुआवजा राशि के क्लेम को जिला न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला ने खारिज कर दिया है। एक्सीडेंट के तीन दिन बाद पुलिस ने अज्ञात बाइक द्वारा टक्कर मारे जाने और डेढ़ माह के बाद बाइक का नंबर बताए जाने को संदिग्ध मानते हुए प्रकरण खारिज कर दिया। मामले के अनुसार 17 दिसम्बर 2019 को ओमप्रकाश गोस्वामी नामक व्यक्ति को बाइक सवार ने शिवाजी नगर भोपाल में टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से ओमप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 20 दिसम्बर को उनकी मौत हो गई थी। एडवोकेट कृष्णा शर्मा ने उनकी ओर से मुआवजा राशि के लिए बाइक मालिक और चालक तथा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटड के खिलाफ क्लेम का केस अदालत में प्रस्तुत कियाा गया था कोर्ट ने तर्कों के आधार पर केस खारिज कर दिया।








