नर्मदापुरम। मध्यप्रदेश विधानसभा ने नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। अब नगरपालिका एवं नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। जिससे जनता सीधे अपने अध्यक्ष का चयन कर सकेगी। यह कदम पारदर्शिता, जनसहभागिता और लोकतांत्रिक मजबूती को बढ़ाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक में राइट.टू.रिकॉल की अवधि भी ढाई से बढ़ाकर तीन वर्ष की गई है।पार्षद पूजा अर्पित मालवीय ने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अध्यक्ष पद की गरिमा और जनता के विश्वास को मजबूत करेगी। इससे योग्य मेहनती और सामाजिक कार्यों में सक्रिय जनआधार नेताओं को अवसर मिलेगा।






