दतिया (आरएनएस)।खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपला से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशन मित्र पोर्टल पर एनएफएसए अंतर्गत् सम्मिलित पात्र परिवारों में से संदिग्ध हितग्राहियों की सूची प्रदर्शित कराई गई, जिसमें भारत भारत द्वारा द्वारा आयकर, अप्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं कंपनी के मामले में प्राप्त डाटा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों से मिलान में पाए गए, संदेहास्पद हितग्राहियों की जिला दतिया अंतर्गत 1600 परिवारों की सूची जिनमेें पात्र हितग्राही जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से अधिक, पंजीकृत कंपनी में संचालक के पद पर कार्यरत सदस्य, 25 लाख रूपये से अधिक का व्यवसाय कर जीएसटी भुगतान के हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराई गई है, जिनके सत्यापन उपरांत अपात्र पाये जाने पर एम राशन पोर्टल से विलोपन की कार्यवाही की जायेगी। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि पोर्टल पर उपलब्ध सूचना पत्र क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, वार्ड प्रभारी, उचित मूल्य विक्रेताओं के माध्यम से हितग्राही को तामील कराकर सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में हितग्राही द्वारा आपत्ति जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी एवं शेष क्षेत्र हेतु सबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। दावा आपत्ति के निराकरण अथवा निर्धारित समय पर आपत्ति दर्ज नहीं कराने पर पोर्टल से विलोपन की कार्यवाही की जायेगी। पात्रताधारी परिवारों को सूचित किया जाता है कि वह सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरांत समय पर पात्रता संबंधी सूचना संबंधित कार्यालय में उपलब्ध करायें जिससे पात्र परिवारों की पात्रता को पोर्टैल पर यथावत रखा जा सके।








