पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

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नर्मदापुरम। एक पति द्वारा पत्नी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक सत्येंद्र पटेल ने बताया कि अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 19-12-2022 को थाना सिवनीमालवा पर श्याम यादव द्वारा सूचना दी गयी कि युवराज ठाकुर के सीमेंट गोदाम आईटीआई के पास सिवनीमालया में एक महिला का शव पड़ा है। सूबना पर थाना प्रभारी सिवनीमालवा ने तस्दीक हेतु मौके पर जाकर श्याम यादव से पूछताछ किये जाने पर पाया कि यह अग्रवाल कॉलोनी भिण्ड का निवासी है, ठेकेदारी का काम करता है और वर्तमान में युवराज ठाकुर के सीमेंट गोदाम के पास एक वर्ष से रह रहा है। मृतिका रेखाबाई और उसका पति मलखान भी युवराज ठाकुर के सीमेंट गोदाम में रहते थे और वहीं मजदूरी करते हैं। 18-12-2022 के रात करीब 01 बजे रेखाबाई और मलखान के झगड़ने की आवाज आ रही थी, जो थोडी देर में बंद हो गई थी। मृतिका रेखा और मलखान पहले भी दो तीन बार लड़ाई झगडा कर चुके हैं। फरियादी ने दोनों को झगड़ा न करने बावत् समझाया था, मलखान रेखाबाई के चरित्र को लेकर शक करता था और लड़ाई झगड़ा करता रहता था। उक्त दिनांक को सुबह करीब 07 बजे जब सूचनाकर्ता सोकर उठा तो मलखान उसे नहीं दिखा तो वह मलखान के टपरे में गया और देखा रेखाबाई चटाई पर पड़ी है, जिसपर रजाई ढकी है चेहरा दिख रहा है, आसपास खून बह रहा है और सिर में गंभीर चोट लगी है तथा पास में बड़ा पत्थर पड़ा है। उसे ऐसा लगा कि मलखान ने लड़ाई.झगड़े के कारण बड़े पत्थर से रेखाबाई के सिर में मारकर हत्या कर दी है। घटना आसपास के मजदूरों ने देखी है। सूचना के आधार पर देहाती मर्ग इंटीमेशन कमांक 22 अंतर्गत धारा 174 दंण्प्रण्सं कायम की गई एवं मामला हत्या का पाये जाने से अज्ञात के विरूद्ध देहाती नालिशी कमांक 0-22 धारा 302 प्रदर्श पी.01 लेख कर थाने पर असल मर्ग कमांक 95,22 धारा 174 दंण्प्रण्सं व अपराध क्रं 752-22 धारा 302 भादंसं पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया। जिसमें विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार द्वारा अभियुक्त मलखान पटेल को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा 302 भादंसं सहपठित धारा 3;2 ;अद्ध अधिनियम 1989 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 5000. रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया अर्थदंड की राशि अदा किये जाने में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को छः माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह पटेल द्वारा की गयी।

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