डॉ. मनीष वर्मा द्वारा लोक सेवकों की सेवा-पुस्तिका का अद्यतन/संधारित समय-सीमा में किये जाने के दिये गये निर्देश नर्मदापुरम/14,जुलाई,2025/ संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम-सम्भाग, नर्मदापुरम डॉ. मनीष वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, समस्त संकुल प्राचार्य/ संस्था प्रमुख, जिला-नर्मदापुरम/हरदा/बैतूल को स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत् अधीनस्त समस्त लोक सेवकों यथा प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधान पाठक प्रधान अध्यापक, व्याख्याता, प्राचार्य हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी, सकुंल प्राचार्य, लिपिक वर्गीय कर्मचारीगण एचं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं अधिकारियों की मूल सेवा-पुस्तिका का अद्यतन संधारण 07 दिवस में सुनिश्चित किया जावे। जिसमें लोक सेवकों का सत्र 2024-25 आदि का वार्षिक सेवा-सत्यापन, वार्षिक वेतनवृद्धि, अवकाश लेखा तथा नियमानुसार प्रविष्टी की जावे। यदि किसी कर्मचारी/लोक सेवक के विरूद्ध कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, तो उसकी भी नियमानुसार प्रविष्टी की जावे। यदि किसी लोक सेवक को मध्यप्रदेश शासन की योजना क्रमोन्नति अथवा समयमान वेतनमान योजना के तहत् समयमान वेतनमान का आदेश सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी हुआ है तो इसकी भी प्रविष्टी सेवा-पुस्तिका में करते हुए, उसका नियमानुसार वेतन निर्धारण किया जाकर संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा भोपाल को अनुमोदन के लिये भेजे जाने की कार्यवाही तत्परता से पूर्ण की जावे तथा वेतन निर्धारण अनुमोदन उपरांत लोक सेवकों को उसका वास्तविक लाभ एवं एरियर्स के भुगतान की कार्यवाही भी शीघ्रता से नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। श्री वर्मा ने कहा कि उपरोक्तानुसार लोकसेवकों के विभिन्न आदेशों की उसकी सेवा-पुस्तिका में प्रविष्टी करने के साथ ही प्रत्येक आदेष की सत्यापित एवं पठनीय फोटो प्रति सेवा-अभिलेख में संलग्न की जावे। कार्य की एक सप्ताह उपरांत सम्भाग एवं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जावेगी। जिसमें किसी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाने पर संबंधित संकुल प्राचार्य/कार्यालय प्रमुख एवं शाखा प्रभारी लिपिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

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नर्मदापुरम/ संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम-सम्भाग, नर्मदापुरम डॉ. मनीष वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, समस्त संकुल प्राचार्य/ संस्था प्रमुख, जिला-नर्मदापुरम/हरदा/बैतूल को स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत् अधीनस्त समस्त लोक सेवकों यथा प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधान पाठक प्रधान अध्यापक, व्याख्याता, प्राचार्य हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी, सकुंल प्राचार्य, लिपिक वर्गीय कर्मचारीगण एचं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं अधिकारियों की मूल सेवा-पुस्तिका का अद्यतन संधारण 07 दिवस में सुनिश्चित किया जावे। जिसमें लोक सेवकों का सत्र 2024-25 आदि का वार्षिक सेवा-सत्यापन, वार्षिक वेतनवृद्धि, अवकाश लेखा तथा नियमानुसार प्रविष्टी की जावे। यदि किसी कर्मचारी/लोक सेवक के विरूद्ध कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, तो उसकी भी नियमानुसार प्रविष्टी की जावे। यदि किसी लोक सेवक को मध्यप्रदेश शासन की योजना क्रमोन्नति अथवा समयमान वेतनमान योजना के तहत् समयमान वेतनमान का आदेश सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी हुआ है तो इसकी भी प्रविष्टी सेवा-पुस्तिका में करते हुए, उसका नियमानुसार वेतन निर्धारण किया जाकर संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा भोपाल को अनुमोदन के लिये भेजे जाने की कार्यवाही तत्परता से पूर्ण की जावे तथा वेतन निर्धारण अनुमोदन उपरांत लोक सेवकों को उसका वास्तविक लाभ एवं एरियर्स के भुगतान की कार्यवाही भी शीघ्रता से नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। श्री वर्मा ने कहा कि उपरोक्तानुसार लोकसेवकों के विभिन्न आदेशों की उसकी सेवा-पुस्तिका में प्रविष्टी करने के साथ ही प्रत्येक आदेष की सत्यापित एवं पठनीय फोटो प्रति सेवा-अभिलेख में संलग्न की जावे। कार्य की एक सप्ताह उपरांत सम्भाग एवं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जावेगी। जिसमें किसी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाने पर संबंधित संकुल प्राचार्य/कार्यालय प्रमुख एवं शाखा प्रभारी लिपिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

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