उर्वरक डी.ए.पी. उर्वरक का अवैध परिवहन करने पर उर्वरक व्यापारी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज

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नर्मदापुरम/   गत दिवास 25 जून 2025 को पिपरिया विकासखण्ड के ग्राम सेमरीरंधीर के पास डी.ए.पी. उर्वरक से भरा ट्रक पलटने की घटना हुई, जिसकी जांच उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड-पिपरिया द्वारा करने पर पाया गया कि यह उर्वरक डी.ए.पी. से भरा दुर्घटना ग्रस्त ट्रक क्र. एम.पी.-47 जेड.बी.1931 श्री जयप्रकाश नारायण राठी मे. एग्रो सर्विस सेंटर हरदा द्वारा हरदा रैक प्वाईंट से 590 बोरी भरकर रामदास ट्रेडर्स करकबेल, जिला-नरसिंहपुर जा रहा था, तत्काल उर्वरक को जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया। मामले की विस्तृत जांच के दौरान उर्वरक निरीक्षक पिपरिया द्वारा इस डी.ए.पी. से भरे हुए दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की जानकारी उपसंचालक कृषि जिला-नर्मदापुरम को दी गई। उप संचालक कृषि नर्मदापुरम एवं प्रभारी संयुक्त संचालक कृषि नर्मदापुरम द्वारा तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच दल का गठन कर एम्रो सर्विस सेंटर हरदा के प्रतिष्ठान एवं भण्डारण स्थल पर भण्डारित उर्वरक एवं अभिलेखो की जांच कराई गई। जांच दल द्वारा यह पाया गया कि जिला हरदा के किसानो के लिए आवंटित डी.ए.पी. उर्वरक को एग्रो सर्विस सेंटर हरदा के प्रोपराईटर श्री जयप्रकाश नारायण राठी द्वारा हरदा जिले के अलावा अन्य जिलें देवास, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम में अवैध परिवहन कराया गया है। एग्रो सर्विस सेंटर हरदा के प्रोपराईटर श्री जयप्रकाश नारायण राठी द्वारा जिला-हरदा की राजस्व सीमा के बाहर उर्वरक का अवैध परिवहन करने पर, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3 के अंतर्गत बनाये गये उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं उर्वरक संचलन नियंत्रण आदेश 1973 का उल्लंघन करना पाये जाने पर पुलिस थाना कोतवाली हरदा में पुलिस प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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