जबलपुर। मध्यप्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने आदेशित किया कि दो पहिया और चार पहिया वाहन के 15 साल पुराने वाहन हो गए हैं तो अब नहीं चला पाएंगे। 15 साल पुराने वाहन चलना है तो हर 5 साल में सरकार को 15 से 20 हजार का टैक्स चुकाओ और और बेधड़क अपने वाहन को चलाओ। यह नियम आम जनता के खिलाफ है क्योंकि यह नियम केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए कुछ हद तक ठीक है।
अतः सरकार को इसकी समय सीमा निर्धारित करने के पहले निजी और व्यावसायिक वाहनों के उपयोग पर भी ध्यान रखना था।
मध्यप्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के उपाध्यक्ष टीकाराम कोष्टा, अलीम मंसूरी, संजय शर्मा, मुन्ना ठाकुर, विजय अग्रवाल, पी.पी. पटेल, राजू तोमर, डॉ. मुईन अंसारी, मामूर गुड्डू, हाशिम राजा, अशोक चौधरी, रविंद्र कुशवाहा, लखन श्रीवास्तव, धर्मेंद्र कुशवाहा, लखन चौधरी आदि ने परिवहन विभाग द्वारा निजी वाहन की व्यावसायिक वाहनों से तुलना को जनहित में ध्यान में रखकर तत्काल वापस लेने की मांग की हैं अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी दी है।








