खंगराले के प्रयासों से अजा परिवारों की 12 एकड़ अहस्तांतरणीय पट्टे की भूमि कलेक्टर की बिना अनुमति से फर्जी रजिस्ट्री भूमि का हुआ सीमांकन

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 प्रभावशालियों का कब्जा हटाने की मांग
मुख्य आरोपी सलीम बैग, आमिन मोलाना, फरिदा कुरैशी एवं रजिस्टार पर धारा 420, 3/1/10 व 4 केअन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर जैल भेजने की मांग
सीहोर। सात माह पूर्व ग्राम फूल मोगरा के अनुसूचित जाति पट्टेधारी कृषकों की भूमि पर विरोधियों की लाख कोशिश करने के बाद भी आदेशानुसार सीमांकन कराया गया। मामला सीहोर तहसील के ग्राम मोगरा फूल के अनुसूचित जाति कृषक राजाराम, कैलाश, जीवन पिता फकीरचन्द मालवीय, महेश पिता नन्द किशोर मालवीय,जाति बलाई का है, जिन्हें शासन द्वारा भरण पौषण हेतु बारह एकड़ शासकीय भूमि का पट्टा दिया गया था। प्रभावशाली व्यक्ति मुख्य आरोपी सलीम बैग, आमिन मोलाना, फरिदा कुरैशी को बटिया पर अनुसूचित जाति परिवारों द्वारा कुछ समय के लिये जमीन दी गई थी, किन्तु प्रभावशाली मुख्य आरोपियों द्वारा गुमराह करते हुए पावर आफ अर्टरनी कराते हुए बिना कलेक्टर पर्मीशन के रजिस्टार के समक्ष कृषकों को खड़े किये बिना फर्जी रजिस्टरी करा ली जो कि धारा 420, 3/1/10 व 4 केअन्तर्गत आता है, कृषक राजाराम, कैलाश, जीवन पिता फकीरचन्द मालवीय, महेश पिता नन्द किशोर मालवीय,जाति बलाई के द्वारा लोकसेवा गारन्टी केन्द्र में सात माह पूर्व जमीन के सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन दिया गया था, प्रभावशाली सात माह से आपत्ति लगाकर सीमांकन नही होने दे रहे थे, जिस पर कृषकों के आवेदन पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम व नायब तहसीलदार के आदेश पर  पटवारी संजय शर्मा द्वारा दिनांक 28 मई 2025 को आवेदक व अनावेदकगणों तथा मेड़ पड़ोसी ग्रामीणों के बीच सीमांकन कराया गया। दलित नेता नरेन्द्र खंगराले व अनुसूचित जाति के कृषकगणों द्वारा मुख्य आरोपियों सहित रजिस्टार को जैल भेजकर कृषकगणों को उनकी पट्टे की भूमि वापस दिलाये जाने की मांग की गई है।

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