नई दिल्ली (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच से इंकार किया है। जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाकर कहा कि, यह संवेदनशील समय है। पूरा देश वर्तमान में एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है।
क्या आप सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं। ऐसी याचिकाएं कोर्ट में मत लाइए।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, इसतरह की जनहित याचिकाएं दायर करने से पहले जिम्मेदारी से काम लें। देश के प्रति आप का भी कुछ कर्तव्य है। आप रिटायर्ड जज से जांच करने के लिए कह रहे हैं। हम जांच (आतंकी हमले) के जानकार कब से बन गए। हमारा काम केवल फैसला सुनाना है। हालांकि कोर्ट ने कहा, स्टूडेंट की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर हाईकोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद तीन याचिकाकर्ताओं में से एक ने याचिका वापस ले ली। जनहित याचिका कश्मीर निवासी मोहम्मद जुनैद ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं में फतेश कुमार साहू और विकी कुमार का भी नाम है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।








