जबलपुर । एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने कंपनी की सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि का पुनरीक्षण करते हुए अधिकतम 1,25,000 रूपए करने का आदेश आज जारी कर दिया। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने मध्यप्रदेश वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 420/1-25/नियम/चार दिनांक 3 अप्रैल 2025 को यथावश्यक संधोधन सहित ग्राह्य करते हुए किसी कंपनी कार्मिक की कंपनी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के छह गुना के बराबर, अधिकतम 1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार) अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया है। यह आदेश 1 अप्रैल 2025 अथवा इसके उपरांत के प्रकरणों पर प्रभावशील होगा। अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की अन्य शर्तें यथावत प्रभावशील रहेंगी।








