रेलवे में धूम्रपान करने वालों पर रेलवे सुरक्षा बल ने की कार्रवाई

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जबलपुर । भारतीय रेलवे ने यात्रियों और कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में धूम्रपान पर प्रतिबंध किया है। यह कदम रेलवे द्वारा यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्रदान करने एवं आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है।
पश्चिम मध्‍य रेल, रेलवे सुरक्षा बल ने यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं कि रेलवे परिसर, स्टेशन और ट्रेन में कहीं भी धूम्रपान न किया जाए। इसके लिए रेल अधिनियम की धारा 167 एवं सिगरेट और अन्‍य तम्‍बाकू उत्‍पाद अधिनियम 2003 के तहत यह प्रतिबंध लागू है, और इसका उल्‍लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाकर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
वर्ष 2024 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे परिसर में धुम्रपान करने वाले 8304 व्‍यक्तियों के विरूद्व कार्रवाई कर 16,35,120/- रूपये का जुर्माना वसूला गया तथा वर्ष 2025 में अब तक 1836 व्‍यक्तियों के विरूद्व कार्रवाई कर 3,48,700/- रूपये का जुर्माना वसूला गया।
धूम्रपान करने से रेल परिसर एवं ट्रेनों में आग लगने का खतरा बढ़ सकता है, खासकर ट्रेनों में जहां कई इलेक्ट्रिकल और ज्वलनशील सामग्री होती है। रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे रेलवे परिसर में धूम्रपान करने से बचें और नियमों का पालन करें ताकि यात्रियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित यात्रा का अनुभव हो सके।
रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता हैं कि वे रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें और रेलवे को एक स्वच्छ और सुरक्षित परिवहन सेवा के रूप में बनाए रखने में मदद करें।

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