मुंबई (ए.)। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने नागपुर हिंसा मामले में दो आरोपियों के घरों को गिराने की प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में प्रशासन के रवैये को मनमाना और दमनकारी बताते हुए कड़ी फटकार भी लगाई। बता दें कि, नागपुर में हुई हिंसा के बाद स्थानीय प्रशासन ने आरोपियों के घरों को तोडऩे की कार्रवाई शुरू की थी, जिसे लेकर अदालत में चुनौती दी गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है।
आदेश से पहले ही तोड़ा गया फहीम का घर
हालांकि, कोर्ट का आदेश आने से पहले ही फहीम खान के दो मंजिला घर को तोड़ा जा चुका था। वहीं, कोर्ट के आदेश के बाद यूसुफ शेख के घर के अवैध हिस्से को तोडऩे की कार्रवाई रोक दी गई।
कार्रवाई पर कोर्ट ने प्रशासन से मांगा जवाब
वहीं फहीम खान और यूसुफ शेख ने अपने घरों की तोडफ़ोड़ के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर जस्टिस नितिन साम्बरे और वृषाली जोशी की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने सवाल किया कि बिना सुनवाई के घरों को कैसे तोड़ा गया? फहीम खान के वकील अश्विन इंगोले ने बताया कि कोर्ट ने सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। अगर तोडफ़ोड़ अवैध पाई गई, तो नुकसान की भरपाई प्रशासन को करनी होगी।
भारी सुरक्षा में हुई थी तोडफ़ोड़
सोमवार सुबह पुलिस सुरक्षा में नगर निगम ने फहीम खान का घर गिराना शुरू किया। उनके घर को बिना इजाजत बनी अवैध इमारत बताया गया। वहीं दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के घर का भी एक अवैध हिस्सा तोड़ा जा रहा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई रोक दी गई। बता दें कि, फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के नेता हैं। उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है और वे 17 मार्च की हिंसा में शामिल 100 से ज्यादा गिरफ्तार लोगों में शामिल हैं।








