पटवारी चयन परीक्षा में तृतीय काउन्सलिंग को चुनौती

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तृतीय काउन्सलिंग में नियुक्त सभी पटवारियों को बनाया जाए पक्षकार
जबलपुर. म. प्र. उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने पटवारी चयन परीक्षा-2022 में तृतीय काउन्सलिंग को चुनौती देने वाली याचिका में तृतीय काउन्सलिंग में नियुक्त होने वाले सभी पटवारियों को संशोधन के द्वारा पक्षकार बनाने निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है कि जबलपुर के प्रयाग राज दुबे ने याचिका दायर करते हुए तथ्य प्रस्तुत किये कि पटवारी चयन परीक्षा के नियम में यह विहित किया गया है कि यदि द्वितीय काउन्सलिंग के बाद भी पटवारी के पद रिक्त रहते हैं, तो पुनः काउन्सलिंग न कर शेष पद अगली भर्ती में भरे जायेंगे किन्तु उक्त नियम का घोर उल्लंघन कर तृतीय काउन्सलिंग शेष पदों को भरने के लिए आयोजित की गई जिससे भविष्य में याचिकाकर्ता के लिए व
पद अपेक्षाकृत सीमित हो जायेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से आशीष त्रिवेदी, असीम त्रिवेदी, आनंद शुक्ला, विनीत टेहेनगुरिया पैरवी कर रहे हैं।

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