नई दिल्ली (आरएनएस)। कैंसर के इलाज को सस्ता और आम लोगों की पहुंच में लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने कैंसर रोधी दवाओं के 543 ब्रांड की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतें जारी की हैं। नई कीमतें 9 नवंबर से लागू होंगी। सरकार ने 137 ऐसी कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापारिक लाभांश को 30 प्रतिशत तक सीमित करने का निर्णय लिया है, जिनकी कीमतें पहले निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत नहीं आती थीं। इस कदम का उद्देश्य दवाओं की आपूर्ति और बिक्री श्रृंखला में अत्यधिक लाभांश को कम करना तथा मरीजों को जरूरी दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध कराना है। औषध विभाग के अनुसार, संशोधित मूल्य सूची में दवा कंपनियों की ओर से 27 अक्टूबर तक उपलब्ध कराई गई जानकारी को शामिल किया गया है।








