चुनाव आयोग ने राज्यों में मतदाता सूची से छूटे हुए लोगों को जोडऩे के लिए विशेष अभियान चलाने के दिए निर्देश

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नई दिल्ली,(आरएनएस)। चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची से छूटे हुए पहली बार या युवा मतदाताओं को नामांकन के लिए एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को भेजे गए एक पत्र में आयोग ने कहा कि यह विशेष अभियान पहली बार वोट देने वाले और युवा मतदाताओं के साथ उन मतदाताओं पर केंद्रित होगा जो छूट गए हैं। यह निर्देश आयोग के 29 सितंबर के पत्र और 1 अक्टूबर को सभी सीईओ के साथ हुई बैठक के बाद जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं की गिनती के चरण में प्रत्येक बूथ लेवल ऑफिसर ने अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट श्रेणी के मतदाताओं की एक सूची तैयार की, साथ ही उनके नाम शामिल न होने के संभावित कारण भी बताए।
इस सूची को संबंधित पंचायत भवनों और शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया। इसे बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) और राजनीतिक दलों के साथ भी साझा किया गया और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर भी अपलोड किया गया। इसके बाद, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की गई और पॉलिटिकल पार्टियों के साथ शेयर की गई, साथ ही सीईओ की वेबसाइट्स पर भी अपलोड की गई। बाद में, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (ईआरओ) द्वारा दावों और आपत्तियों पर फैसला लेने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की गई। आयोग ने कहा कि फाइनल वोटर लिस्ट में वे वोटर्स शामिल हैं, जिन्हें ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद जोड़ा या हटाया गया था। इसलिए, प्री-एसआईआर वोटर लिस्ट की तुलना में, फाइनल लिस्ट में गिनती के चरण (एन्यूमरेशन फेज) के दौरान हटाए गए नामों के साथ-साथ ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद जोड़े और हटाए गए नामों को भी दिखाया गया है। ईसीआई ने इस बात पर जोर दिया कि वोटर एनरोलमेंट एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और जो लोग अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं या जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, वे किसी भी समय एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।कमीशन ने कहा, इस स्पेशल ड्राइव का मकसद ऐसे वोटर्स की पहचान करना और उनकी मदद करना है। इस प्रक्रिया के तहत, बीएलओ को मौजूदा वोटर लिस्ट की तुलना प्री-एसआईआर लिस्ट से करने और उन वोटर्स की लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है जिनके नाम पिछली लिस्ट में थे लेकिन मौजूदा लिस्ट में नहीं हैं। इसके बाद बीएलओ पहचाने गए वोटर्स की मौजूदा स्थिति का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर जांचेंगे और जहां भी वे योग्य पाए जाएंगे, वहां फॉर्म 6 के ज़रिए उनके एनरोलमेंट में मदद करेंगे।आयोग ने बीएलओ से कहा है कि वे हर हफ़्ते कम से कम 20-25 वोटर्स को कवर करें ताकि यह प्रक्रिया लगभग एक महीने में पूरी हो सके।

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