नई दिल्ली ( आरएनएस) ।अगर आपके नाम पर सिम कार्ड जारी है और आपने उसे किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए दे रखा है, तो अब सावधान हो जाइए। आपके नाम पर चल रहे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल अगर साइबर ठगी या किसी अन्य गैरकानूनी गतिविधि में होता है, तो जांच की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। दूरसंचार विभाग (ष्ठशञ्ज) ने 21 सितंबर को जारी एडवाइजरी में सिम कार्ड, मोबाइल कनेक्शन और ढ्ढरूश्वढ्ढ नंबर से जुड़े नियमों को लेकर लोगों को सतर्क किया है।विभाग ने स्पष्ट किया है कि अपने नाम पर सिम लेकर उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने, किराये पर देने या जानबूझकर किसी अपराध में इस्तेमाल होने देने पर सिम धारक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम लेना या किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का गलत इस्तेमाल कर मोबाइल कनेक्शन हासिल करना भी गंभीर अपराध है। फर्जी पहचान से सिम खरीदने-बेचने और मोबाइल के ढ्ढरूश्वढ्ढ नंबर से छेड़छाड़ करने पर तीन साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है दूरसंचार विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे समय-समय पर यह जांच करते रहें कि उनके नाम और दस्तावेजों पर कितने मोबाइल नंबर सक्रिय हैं। अगर सूची में कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसे आपने कभी नहीं लिया या जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, तो उसे चुनकर ‘हृशह्ल रू4 हृह्वद्वड्ढद्गह्म्’ या ‘क्रद्गश्चशह्म्ह्ल’ विकल्प के जरिए शिकायत की जा सकती है।








