फिल्मों और ओटीटी कंटेंट की पायरेसी पर तुरंत रोक लगाए टेलीग्राम’, केंद्र सरकार ने 15 दिन में मांगी एक्शन रिपोर्ट

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सरकार ने बड़े पैमाने पर हो रही पायरेसी को लेकर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को निर्देश दिया है कि वह पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तुरंत कदम उठाए और 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपे।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार का यह कदम भारत की क्रिएटर इकॉनमी, फिल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की सुरक्षा के लिए है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का नजरिया अब पायरेटेड कंटेंट को एक-एक करके हटाने के बजाय प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने की ओर बढ़ रहा है।
पता चला है कि मंत्रालय ने टेलीग्राम से कहा है कि कॉपीराइट का उल्लंघन सिर्फ एक सिविल उल्लंघन नहीं है, बल्कि कॉपीराइट एक्ट, 1957 और सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 के तहत एक आपराधिक अपराध भी है। टेलीग्राम को हृश्वश्वञ्ज की दोबारा परीक्षा के दौरान पेपर लीक को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर जून में भारत में कुछ समय के लिए ब्लॉक किया गया था

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