‘लीगल इमरजेंसी’ पर सीजेआई सूर्यकांत का ऐतिहासिक फैसला, इंसाफ के लिए अब 24 घंटे खुलेगी अदालत

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नई दिल्ली(ए)। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर अहम फैसला लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लीगल इमरजेंसी की स्थिति में कोई भी नागरिक किसी भी समय, यहां तक कि आधी रात को भी, अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
सीजेआई सूर्यकांत के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है और उसके मौलिक अधिकारों पर तत्काल खतरा हो, तो अदालतें समय की बाध्यता से परे जाकर सुनवाई कर सकती हैं। उन्होंने कहा, मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट हमेशा जनता के लिए उपलब्ध रहें। नियमित कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी लीगल इमरजेंसी में व्यक्ति को न्याय मिल सके सीजेआई सूर्यकांत ने माना कि अदालतों में बड़ी संख्या में याचिकाएं लंबित हैं। इनके शीघ्र निपटारे के लिए अधिक से अधिक संवैधानिक पीठों के गठन की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि लंबित मामलों में एसआईआर(स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) से जुड़े विवाद भी शामिल हैं। बिहार के बाद देश के 11 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, जिसे अदालत में चुनौती दी गई है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी याचिका दाखिल है। यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता और महिला अधिकारों के बीच संतुलन से जुड़ा है, जिसके लिए नौ सदस्यीय संविधान पीठ के गठन पर विचार किया जा रहा है।मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों के लिए भी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण मामलों में लंबे समय तक चलने वाली बहस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

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