निगमाध्यक्ष रिकुंज विज द्वारा निगम के पेंशनर्स को 2 प्रतिशत मंहगाई राहत सदन की पूर्व प्रत्याशा में प्रदान किये जाने स्वीकृति दी

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जबलपुर। मध्यप्रदेश राज्य शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ9-2/2025 नियम/चार भोपाल दिनांक 15 अक्टूबर 2025 के अनुसार प्रदेश के पेंशनर्स को 2 प्रतिशत मंहगाई राहत प्रदान किये जाने के आदेश प्रसारित किये गए हैं। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासकीय वाहन चालक, यांत्रिक कर्मचारी संघ द्वारा व्यक्तिगत रूप से निगमाध्यक्ष से मिलकर निगम पेंशनर्स के बढ़े हुए 2 प्रतिशत मंहगाई राहत प्रदान किये जाने का आग्रह करते हुए पत्र दिया। पत्र के परिपेक्ष्य में निगमाध्यक्ष रिकुंज विज द्वारा निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार को सदन की पूर्व प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान करते हुए पत्र प्रेषित किया गया। जिससे निगम पेंशनर्स को समय रहते इसका लाभ प्राप्त हो सके। पेंशनरों के द्वारा निगमाध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

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