मप्र में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पर सुनवाई आज

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-सुप्रीम कोर्ट ले सकता है कोई बड़ा फैसला
नई दिल्ली (ए)। मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए लाए गए 2019 के कानून पर अमल सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर जस्टिस पी एस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ गुरुवार सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले की सुनवाई टालने का आग्रह किया इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में मध्यप्रदेश सरकार ने भी इस याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि नियुक्तियों के एक हिस्से पर जो रोक लगाई गई है उस पर नियुक्ति करने का अदालत स्पष्ट आदेश दे।गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार ने 2019 में एक कानून लाकर राज्य में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 27 फीसदी कर दी थी। लेकिन इस कानून के अमल पर रोक लगने के बाद नियुक्तियों और प्रवेश प्रक्रियाओं पर असर पड़ा अब इस कानून को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बता दें सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। अब गुरुवार को ये तय होगा कि क्या 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया जाएगा या नहीं।

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