निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु उपकर भुगतान अनिवार्य

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नर्मदापुरम/ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए अधिनियम 1996 के तहत विभिन्न प्रावधान लागू किए गए हैं। 10 लाख रुपये से अधिक के समस्त निर्माण एवं वाणिज्यिक कार्यों पर निर्माण लागत का 1% उपकर मण्डल को जमा करना नियोजकों के लिए अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 46 के अनुसार, किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से कम से कम 30 दिन पूर्व नियोजक को लिखित सूचना संबंधित निरीक्षक को देना आवश्यक है। सूचना न देने की स्थिति में अधिनियम की धारा 50 के तहत नियोजक को 3 माह का कारावास या 2 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि निर्माण स्थल पर श्रमिकों को सुरक्षित कार्य वातावरण, हेलमेट, दस्ताने, सुरक्षा जूते जैसे उपकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं दुर्घटना की सूचना दर्ज करना भी अनिवार्य है। उपकर भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए श्रम सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। नियोजक https://labour.mp.gov.in/Default.aspx पर जाकर पंजीकरण एवं ऑनलाइन उपकर भुगतान कर सकते हैं।

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