कैट के फैसले से निर्माणियों के कर्मचारियों में हर्ष, ओवर टाईम के साथ मिलेगा अलाउंस

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जबलपुर.बहु प्रतीक्षित ओटीए एरियाज के मामले में माननीय कैट कोर्ट में मध्य प्रदेश के सभी निर्माणियों के यूनियनों ने अपील दर्ज करायी थी. मामला यह था कि छठवें वेतनमान में कर्मचारियों के ओवरटाइम की गणना में हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग एलाउंस एवं स्मॉल फैमिली अलाउंस से गणना की जाए मगर 2006 से छठवें वेतनमान के लागू होने के बाद ओवर टाइम की गणना में इन अलाउंस को शामिल नहीं किया गया था. इसी विसंगति को लेकर मध्य प्रदेश के सभी निर्माणियों ने माननीय कैट न्यायालय में याचिका दायर की थी. उल्लेखनीय बात यह है कि भारतवर्ष के कई आयुद्ध निर्माणीयों में इसी तरह माननीय कैट कोर्ट में याचिका दर्ज की गयी. और अब फैसला पक्ष में आने के बाद निर्माणियों द्वारा भुगतान भी किया गया है. जबलपुर के माननीय कैट कोर्ट ब्रांच ने 24 मार्च 2025 को कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए प्रशासन को तीन माह में भुगतान हेतु आदेशित किया था. जबलपुर स्थित फील्ड यूनिट ने उक्त आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दर्ज किया गया था जिसकी पहली सुनवाई आज दिनांक 4 सितंबर 2025 को थी. माननीय हाई कोर्ट ने जबलपुर फील्ड यूनिट द्वारा दायर किए गए याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया. आज सुबह से ही सभी कर्मचारी माननीय हाई कोर्ट के निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फैसला आते ही कर्मचारियों में खुशी की लहर फैल गई और सभी एक दूसरे को बधाई देने लगे. जीसीएफ मजदूर संघ हथौड़ा के विनय गुप्ता, रोहित यादव, राजा पांडे द्वारा फेडरेशन को जानकारी दी गई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएन पाठक द्वारा कर्मचारियों को बधाई पत्र जारी किया गया. कार्य समिति सचिव एवं उपाध्यक्ष अमित चंदेल एवं बीरबल द्वारा मजदूर संघ हथोड़ा कार्यालय में कर्मचारियों का मुंह मीठा कराया गया. उपरोक्त जानकारी मजदूर संघ हथोड़ा के मीडिया प्रभारी/ जेसीएम काउंसिल उत्तम विश्वास द्वारा दी गई है.

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