रेप कांड में प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार, फैसला सुन कोर्ट में रो पड़े जेडीएस पूर्व सांसद

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बेंगलुरु (आरएनएस)। जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में डोमेस्टिक वर्कर से रेप के मामले में दोषी ठहराया है. सुनवाई के दौरान दोषी ठहराए जाने के बाद रेवन्ना कोर्ट में रो पड़े। उन्हें कोर्ट रूम से बाहर निकलते समय रोते देखा गया। इससे पहले 30 जुलाई को एक विशेष अदालत ने हासन के पूर्व सांसद के खिलाफ दर्ज चार यौन शोषण और बलात्कार के मामलों में से एक में फैसला 1 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया था. ताजा जानकारी के मुताबिक कोर्ट कल शनिवार को सजा का ऐलान करेगा.वर्तमान और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट ने गूगल मैप्स डेटा, तकनीकी साक्ष्य और फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण मांगा था.ऑबता दें कि प्रज्वल पर अपने फार्महाउस में पूर्व डोमेस्टिक वर्कर के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का आरोप था. पीडि़ता ने 28 अप्रैल, 2024 को हसन के होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.जानकारी के मुताबिक फैसला सुनाने से पहले अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों से मोबाइल लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा था. न्यायाधीश ने कहा था कि चूंकि स्पष्टीकरण आवश्यक है। इसलिए फैसला 30 जुलाई को नहीं सुनाया जा सका और इसे 1 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया. गौरतलब है कि जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को अदालत में पेश किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें वापस बेंगलुरु केंद्रीय कारागार ले जाया गया था.

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