12 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की जेल

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भोपाल(ए)। राजधानी की जिला अदालत में विशेष न्यायालय द्वारा 12 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी आरोपी गौरीशंकर उर्फ अभिषेक को 20 साल की जेल की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही पीडिता को 1 लाख रूपये प्रतिकर भी प्रदान किया गया। यह फैसला तेरहवें अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा दिया गया है। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक लक्ष्मी कसाव और मनोज त्रिपाठी द्वारा पैरवी की गई। यह मामला बागसेवनिया थाना इलाके में 13 अप्रैल 2021 का है। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया की किशोरी की मॉ ने पुलिस थाना बागसेवनिया मे रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था की उसकी 12 साल की बेटी बिना बताये सदिंग्ध हालतो में गायब हो गई है। परिवार वालो ने आंशका जताई की अज्ञात आरोपी उनकी नाबालिग बेटी केा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। मामला दर्ज कर पुलिस ने दो दिन बाद 15 अप्रेल 2021 को लापता किशोरी को भेल संगम भोपाल से दस्तायब कर लिया। बाद में नाबालिग ने पुलिस को बताया कि आरोपी गौरीशंकर उर्फ अभिषेक से करीब एक सप्ताह पहले ही उसकी पहचान हुई थी। बाद मे अभिषेक उसे घूमाने के बहाने बहलाफुसलाकर अपने साथ अपने घर मण्डीदीप ले गया। वहॉ उससे शादी का वादा कर उसकी मेरी मर्जी के खिलाफ कई बार उसके साथ गलत काम किया। जॉच के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओ का इजाफा कर जॉच के बाद कोर्ट मे चालान पेश किया था। अदालत ने अभियोजन द्वारा पेश किये गये तर्क, साक्ष्य, दस्तावेजो से सहमत होते हुये आरोपी को दोषी करार दिया है। नाबालिग को अपने साथ ले जाकर बलात्कार करने वाले आरोपी गौरीशंकर उर्फ अभिषेक को धारा 376(2)एन, 366 भादवि एंव 5एल/6 पॉक्सो एक्ट मे 20 साल का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि मे 5 साल का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये अर्थदण्ड दिये जाने का फैसला सुनाया है।
साथ ही कोर्ट द्वारा पीडिता को एक लाख रूपये प्रतिकर भी प्रदान किया गया।

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