डीजे बजाने विवाद में मारपीट के आरोपी को मिली जमानत

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जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में अपहरण और मारपीट के आरोपों का सामना कर रहे निशांत पांड्रे को अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया। न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया।
क्या था मामल
शिकायतकर्ता नवीन पटले ने 2 मई 2025 को जिला सिवनी के थाना कान्हीवाड़ा में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद के चलते निशांत पांड्रे और उसके साथियों ने घर जाते समय उनका रास्ता रोका। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसे कथित तौर पर एक अज्ञात जगह अगवा कर ले जाया गया, जहां उसके साथ लाठी और कांच की बोतल से मारपीट की गई, जिससे उसे चोटें आईं। जमानत याचिका में दावा किया गया था कि आरोपी पूरे समय शादी समारोह में मौजूद था और घटना के समय कहीं नहीं गया। उसने अपहरण और हमले के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि उसे इस मामले में बेवजह फंसाया गया है। निशांत के और से जमानत तर्क श्रवण के समय उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त एवं दीपक सोनी ने यह भी बताया कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त, कुणाल दुबे, दीपक सोनी एवं अभिषेक विश्वकर्मा द्वारा पैरवी की गई।

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