पंचायत सचिव के तबादले पर हाईकोर्ट की रोक

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जबलपुर। रीवा जिले के एक पंचायत सचिव का किया गया तबादले को अनुचित बताते हुए एक याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस एम एस भट्टी की एकलपीठ ने तबादला पर रोक लगा दी।
यह याचिका आशीष चतुर्वेदी की ओर से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता पंचायत सचिव हैं। द्वेष पूर्वक उसका स्थानांतरण 9 जून को ग्राम पंचायत खजुहा से शिव पुरवा जनपद पंचायत रीवा कर दिया गया। जिसे उन्होंने अनुचित बताया और न्यायालय से उचित राहत दिए जाने की प्रार्थना की थी।

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