अधिक से अधिक करदाताओं को अधिभार में मिलेगा छूट का लाभ
छूट का लाभ लेने करदाताओं से महापौर, राजस्व प्रभारी एवं निगमायुक्त ने की अपील
जबलपुर। शासन के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर निगम द्वारा आज दिनांक 10 मई 2025 दिन शनिवार को मुख्यालय सहित सभी 16 संभागीय कार्यालयों में आयोजित किया गया है। इस संबंध में राजस्व विभाग के अपर आयुक्त श्रीमती अंजू सिंह ने बताया कि लोक अदालत में अधिभार में करदाताओं को छूट मिलेगी। आयोजित नेशनल लोक अदालत में शहर के सम्माननीय करदाताओं को अधिक से अधिक छूट का लाभ मिले इसके लिए निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने संबंधित अधिकारियों को समक्ष में बुलाकर निर्देश दिये हैं। महापौर जगत बहादुर सिंह ‘‘अन्नू’’, एम.आई.सी. सदस्य एवं राजस्व प्रभारी डॉं. सुभाष तिवारी एवं निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने सभी करदाताओं से भी अपील की है कि बकाया करों की राशि में छूट का लाभ नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दी जा रही है, इसलिए आप सभी करदाताओं से अपील है, कि अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत में पहुॅंचकर छूट का लाभ लें।
अपर आयुक्त राजस्व श्रीमती अंजू सिंह ने बताया कि लोक अदालत में सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, 50 हजार रूपये से अधिक तथा 1 लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, 1 लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये से कम बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी, उन्होंने बताया कि छूट उपरांत राशि अधिकतम् दो किश्तों में जमा कराई जायेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जायेगी, शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा।








