न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना घमापुर के अपराध क्रं. 776/14, में आरोपीगण सोनू ठाकुर, आशीष ठाकुर , लक्की ठाकुर को धारा 324 भादस के अंतर्गत 06-06 माह का कारावास व 1000-1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। घटना इस प्रकार है कि फरियादी मो. इरफान द्वारा थाना घमापुर आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह करिया पाथर मरघटाई कंजर मोहल्ला में रहता है तथा उसकी सरकारी कुऑ में मोटरसाईकिल सुधारने की दुकान है। दिनांक 30.11.2014 को वह अपनी दुकान में काम कर रहा था, शाम करीब 7.35 बजे मोहल्ले के लड़के सोनू ठाकुर, आशीष ठाकुर व लकी ठाकुर आये तथा उससे बोले कि उसकी बहन की गाड़ी सुधरने के लिए आयी है, तब वह बोला कि उसकी दुकान में नहीं आयी है, आगे एक और दुकान है, वहाँ जाकर पता कर लो, इसी बात पर से सोनू ठाकुर उसे माँ बहन की गंदी गंदी गाली देने लगा जब उसने गाली देने से मना किया तो सोनू ने ब्लेड से उसके चेहरे पर दाहिने तरफ गाल पर मारा तथा आशीष ने भी ब्लेड से एक मारा जो गले के उपर तरफ लगा। जब वह आवाज लगाया तो तीनों लोग भाग गये। घटना को मो. शाहिद खान व उसकी माँ सितारा बेगम ने देखा, सुना है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना घमापुर के अप.क. 776/2014 अंतर्गत धारा 294, 324, 506 तथा सहपठित धारा 34 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। उक्त प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) विजय कुमार उइके एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विशाल सिंह द्वारा उक्त मामले में सषक्त पैरवी की गई।
विशाल सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना घमापुर के अपराध क्रं. 776/14, में आरोपीगण सोनू ठाकुर, आशीष ठाकुर , लक्की ठाकुर को धारा 324 भादस के अंतर्गत 06-06 माह का कारावास व 1000 -1000 रुपए से दंडित किया।








