भोपाल(ए)। राजधानी के थाना अशोका गार्डन इलाके में साल 2022 में नाबालिग किशोरी से बेड टच के आरोपी को सुनवाई पूरी होने अदालत ने दोषी करार देते हुए पॉच साल के सश्रम कारावास की सजा दिये जाने का फैसला सुनाया है। यह आदेश कुमुदिनी पटेल विशेष न्?यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने दिया है। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्?ला एवं ज्योति कुजूर द्वारा पैरवी की गई है। ज्योति कुजूर ने जानकारी देते हुए बताया की 26 जून 2022 को पीडिता की मॉ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया की उसकी सात साल की बेटी अपने पिता के साथ 26 जून 2022 की सुबह 11:30 से 12 बजे बाल कटाने के लिये किंग कॉस्मो हेयर कटिंग सैलून गई थी। वहॉ कंटिग करते समय आरोपी जैद ने उसके साथ प्रायवेट पार्ट पर कई बार बच्?ची बेड टच किया था। अशोका गार्डन पुलिस ने धारा 354-ए भादवि एवं 9(एम)/10 पॉक्सो एक्ट का मामला कायम कर जॉच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। अदालत में पैरवीकर्ताओ की और से पेश किये गये तर्क, साक्ष्यो, से सहमत होते हुये आरोपी जैद को दोषी करार देते हुए धारा 9(एम)/10 पॉक्सो एक्ट मे पॉच साल का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 354-ए भादवि मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है।








