फर्जी तरिके से पुत्र व पत्नी बताकर मकान हड़पने की कोशिश हुई नाकाम

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सीहोर। न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश श्री संजय गोयल निर्णय आदेश क्रमांक 262/2024, दिनांक 18 मार्च 2025 फर्जी आधार कार्ड व वोटर आईडी लगाकर न्यायालय में पुत्र व पत्नी होने का दावा किया। अशोक कुमार नामदेव के स्थित मकान ग्राम शेपुर को प्रतिवादी संजय कुमार बड़ोलिया पिता बहादुर सिंह शेरपुर निवासी ने स्वयं मकान मालिक बनकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई व उस पर ऋण लेने की कार्यवाही की गई। माननीय न्यायाधीश ने सभी दस्तावेजों का परीक्षण कर मकान का स्वामी भवन का स्वत्व होने प्रमाण दिये हैं। मकान के सभी प्रमाणों को सत्य माना है। साथी ही किराया व वसूली के लिये छोटी बेटी को आदेश हेतु न्यायालय भेजाहै। आगामी कार्यवाही मकान खाली कराने की की जावेगी। अशोक नामदेव की ओर से पेरवी हनुमत सिंह मेवाड़ा एवं अखेलश चौहान द्वारा की गई। फेमली कोर्ट में धारा 175 का केश लगाया जो वादी के पक्ष में खारिज किया।

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