एक्सीडेंट से मृतक आदिवासी परिवार को आष्टा न्यायालय से क्लेम के मिले 13 लाख में से 5.5 लाख के लगभग राशि दो वकिलों ने हड़पी वापस दिलाये जाने की मांग

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 सेवादल कांग्रेस के अध्यक्ष खंगराले के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक से मिला पीडि़त परिवार
सीहोर। आदिवासी पीडि़त आवेदिका श्रीमती सुनीता पत्नि कमलसिंह कोरकु मृतक पिता अनार सिंह कोरकु एंव माँ श्रीमती लीलाबाई कारकु, मृतक के बच्चे पूजा, भावना, सलोनी, सतीष निवासी ग्राम देवली, थाना व तहसील आष्टा, जिला सीहोर म.प्र. द्वारा सेवादल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेन्द्र खंगराले के नेतृत्व में जिले के पुलिस अधीक्षक श्री दीप कुमार शुक्ला से मिले। पीडि़त परिवार ने बताया कि एक वर्ष पूर्व मृतक कमलसिंह कोरकु का एक्सीडेंट में निधन हो गया था। मृतक का क्लेम हेतु प्रकरण आष्टा न्यायालय में जिसकी पेरवी योगेन्द्र ठाकुर एवं सीताराम परमार द्वारा की गई थी। हाल ही में आष्टा न्यायालय द्वारा 13 लाख रूपये क्लेम राशि पीडि़त परिवार को दिये जाने के आदेश हुए, जिसमें 7.5 लाख रूपये मृतक की पत्नि तथा 4 बच्चे एवं मृतक के माता-पिता के नाम न्यायालय द्वारा बैंक आफ इंडिया में एफडी कराई गई तथा शेष नगद राशि 5.5 रूपये दोनों वकिलों द्वारा हड़प लिये गये। पीडि़त परिवार द्वारा कई बार वकिलों से महंताना राशि कितनी लोगे के सम्बंध मेंं पूछा गया और वकिलों द्वारा गोल-माल जवाब देते हुए कहा गया कि राशि मिलने पर बैठ कर बात कर लेगें। लेकिन क्लेम की राशि के आदेश होने पर 40 प्रतिशत के लगभग मेहंताना राशि हड़प ली गई। मृतक पत्नि द्वारा बताया गया कि पति के ईलाज दाह संस्कार तथा नुक्ता रोटी रसोई कार्यक्रम व बच्चों के शिक्षा व पालन पौषण के समय नाते रिश्तेदारों व गाँव के लोगों से उधार लेकर काम चलाया गया। क्लेम की राशि मिलने पर जिन लोगों से उधार लिया था वह घर के चक्कर लगा रहे हैं। जिसे लेकर पीडि़त आदिवासी महिला श्रीमती सुनीता बाई कोरकु सेवादल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेन्द्र खंगराले के नेतृत्व में जिले के पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला, जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि श्री आनन्द सिंह रजावत से मिले तथा आवेदन आष्टा बार काउंसलिंग न्यायालय अध्यक्ष एवं स्टेट बार काउंसलिंग हाईकोर्ट जबलपुर को भी आवेदन से अवगत कराया गया है। पीडि़त परिवार से वकिलों द्वारा हड़पी राशि वापस दिलाये जाने की मांग की गई है तथा पीडि़तों द्वारा बताया गया है कि दोनों वकिलों का नियमानुसार जो मेहंताना राशि वह वकिलों को देने के लिये तैयार है। मांग करने वालों में नरेन्द्र खंगराले, दीपक सोनकर, पीडि़ता सुनीता बाई कोरकु, मृतक के बच्चे पूजा, भावना, सलोनी, सतीष कोरकु तथा मृतक के पिता अनारसिंह कोरकु एवं माँ लीलाबाई कोरकु आदिवासी शामिल रही।

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