भोपाल (आरएनएस)। यही कोई शाम साढ़े 4-5 बजे का समय था, प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल अपने दफ्तर से उठे और सीधे पहॅुंच गए इंडस्ट्रियल गेट जोन के अंतर्गत शहंशा गार्डन मकान नंबर 14 में निवासरत सालेहा के घर पर। इस उपभोक्ता पर 2 लाख 81 हजार से अधिक रूपये का बिजली बिल बकाया था। उन्होंने परिसर का मुआयना किया और देखा कि परिसर में ताला लगा हुआ है और बिजली कनेक्शन कटा हुआ है। तहकीकात से पता चला कि इस उपभोक्ता को गलत राशि का बिल मिला था। उन्होंने मौके पर ही उपभोक्ता को राहत प्रदान करते हुए मीटर टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट के आधार पर दो दिन के भीतर पुनरीक्षित बिल जारी करने के निर्देश दिए। इसी जोन के अंतर्गत मकान नंबर 201, सुदामा नगर में निवासरत उपभोक्ता दीपक कुमार के घर का प्रबंध संचालक ने मुआयना किया और देखा कि उपभोक्ता के कनेक्शन में पड़ोसी के बिजली मीटर से लाइन जोडक़र बिजली उपयोग की जा रही है जबकि कंपनी के रिकार्ड में उपभोक्ता पर 35 हजार से अधिक राशि का बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन काटा जाना दर्ज है। प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघन ने उपभोक्ता पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रबंध संचालक ने चांदबढ़ अंतर्गत नव बहार कॉलोनी स्थित गैर घरेलू उपभोक्ता दुलारे खान के कनेक्शन पर 61 हजार 260 बकाया राशि पाए जाने पर उपभोक्ता द्वारा एक दिवस के भीतर राशि जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने के निर्देश दिए। इसी प्रकार भानपुर के शिवनगर स्थित गैर घरेलू उपभोक्ता रिज़वान मलिक के कनेक्शन पर 78 हजार 057 बिजली बिल बकाया होने तथा घरेलू उपभोक्ता विवेक कुमार साहू के कनेक्शन पर 1 लाख 87 हजार से अधिक बकाया होने पर ड्यूज रिक्व्हरी एक्ट के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये।








