भोपाल (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब बच्चों के साथ मारपीट या किसी भी तरह की शारीरिक सजा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है. ऐसा करने पर टीचर्स और अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई होगी. बाल अधिकार संरक्षण आयोग कि चि_ी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कार्रवाई के लिए कहा है. इसके साथ ही ऐसे मामलों की रिपोर्ट भी देने के लिए कहा गया है. स्कूलों में बच्चों के साथ मारपीट को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय के अपर संचालक रवीन्द्र कुमार सिंह की ओर से शारीरिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध और कड़ी कार्रवाई संबंधी निर्देश मंगलवार को जारी किए गए हैं. मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 4 फरवरी को शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर इसकी मांग की थी।








