आयोग का संज्ञान, कार्यवाही का निर्देश देकर मांगा प्रतिवेदन
जबलपुर। जिले के टिटलानी गांव में 11 केवी विद्युत लाइन की मरम्मत करते समय एक 42 वर्षीय ठेका मजदूर लाइन मैन की गत दिन करंट लगने से मृत्यु होने की घटना सामने आई है। विद्युत लाइन की मरम्मत करने के लिए खंभे पर चढ़ने पर बिजली सुधारने के दौरान अचानक बिजली चालू हो जाने से मजदूर लाइन मैन की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। मप्र मानव अधिकार आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी फरजाना मिर्जा ने बताया कि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग की मुख्यपीठ भोपाल में प्रकरण पर सुनवाई करते हुए, अध्यक्ष मनोहर ममतानी की एकलपीठ जनहित में मानव अधिकारों के हनन का मामला मानकर, म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. के सीएमडी से मामले की जांच कराकर, मृतक के उत्तराधिकारियों को कंपनी/शासन की योजना अनुसार देय आर्थिक मुआवजा राशि तथा दुर्घटना के समय अपेक्षित सुरक्षा उपायों/उपकरणों की व्यवस्था में की गई उपेक्षा के लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही के संबंध में प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।








