नई दिल्ली (आरएनएस)। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में ब्रिटिश नागरिक मिशेल जेम्स को बड़ी राहत मिली है। जेम्स को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने सशर्त जमानत देते हुए कहा है कि मिशेल को पासपोर्ट को रिन्यू करके सरेंडर करना होगा। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।इसके खिलाफ मिशेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मिशेल को 2018 में दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वह हिरासत में हैं। मिशेल ने जमानत के लिए सीआरपीसी की धारा 436 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति ने अधिकतम सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया हो, तो उसे जमानत दी जा सकती है।








