धोखाधडी के आरोपी सख्त कार्यवाही करने पुलिस अधीक्षक से मांग

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जबलपुर। हनुमानताल थानार्न्तगत लाखो रुपयो की धोखाधड़ी कर राशि हडप लेने के राजस्थान के जिला बारा निवासी अब्दुल हनीफ के विरुध धारा 42O के अतिरिक्त धारा 467, 468 के तहत सख्त कार्यवाही किये जाने को लेकर मुस्लिम विकास परिषद के जिलाध्यक्ष डॉ. मुईन अंसारी ने एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को देकर मांग की।
ज्ञापन में कहा गया कि मुस्लिम विकास परिषद के पदाधिकारी मदार टेकरी निवासी इरफान कुरैशी को राजस्थान के बारा स्थित छबड़ा पॉवर थर्मल प्लांट से स्क्रैप खरीदवा देने के नाम पर आरोपी अब्दुल हनीफ ने 10 लाख रूपये की राशि ले ली और स्क्रैप का कार्य नही दिलवाया, और न ही राशि वापस की। इस तरह धोखाधड़ी कर राशि हडप ली। पुलिस द्वारा मात्र धारा 42O के तहत प्रकरण दर्ज किया, जबकि धारा 467, 468 भी दर्ज की जानी थी। प्रतिनिधि मंडल को पुलिस प्रशासन द्वारा जांच उपरांत उक्त धाराये जोड दिये जाने आशवस्त किया गया।
ज्ञापन देते समय मुस्लिम विकास परिषद के प्रतिनिधि मंडल में जिलाध्यक्ष डॉ.मुईन अंसारी, वरिष्ठ पत्रकार हाजी मुईन खान, फैजान कुरैशी, डॉ. निसार अंसारी, मेहताब अली, मो.जावेद, मो.नजीर, ताज उस्मानी, पत्रकार आसिफ खान, शेख निजामी, मामूर गुड्डू, अब्दुल बाकी खान, ताहिर खोकर, अशरफ शिराजी, हाशिम राजा, गुलाम साबरी, बब्लू कुरैशी, मुज्जफर कुरैशी आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

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