भोपाल (आरएनएस)। राजधानी भोपाल में अब भीख लेना और देना दोनों ही जुर्म होगा। भीख लेने और देने वाले पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। निगरानी के लिए जिला प्रशासन चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद लेगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश भी जारी कर रहे हैं। कलेक्टर ने बताया, सोमवार को सभी एसडीएम से कार्रवाई करने को कहा है। भिक्षावृत्ति करने वालों के लिए भिक्षु गृह बनाएंगे। नगर निगम के एक रैन बसेरा में अस्थायी तौर पर भिक्षु गृह बनाने का प्लान है। जहां खाने-पीने और रुकने की व्यवस्था करेंगे।







