भोपाल (आरएनएस)। ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल की पत्नी से मारपीट करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तरुणेन्द्र प्रताप सिंह की अदालत ने आरोपी एसके जैन के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अगली सुनवाई पर गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2024 को आरोपी एसके जैन ने घर के सामने कचरा फेंकने को लेकर हुए विवाद में ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल के लालघाटी स्थित घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर दी थी।








