कृषि साख सहकारी समिति मुस्करा द्वारा अनु.जाति के स्थान पर हरिजन लिखने पर

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 पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन टीआई को सौंपा
सीहोर। बहु उद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समिति मर्यादित मुस्करा शाखा मण्डी सीहोर के प्रबंधक राधेश्याम झलावा द्वारा हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर किसान क्रेडिट कार्ड ऋण धारक ग्राम चितावलिया वन निवासी रामकरण मालवीय पिता स्व.नारायण सिंह जाति बलाई को सहकारी समिति के रिकार्ड में अनुसूचित जाति ना लिखकर हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया। रामकरण मालवीय के आवेदक पुत्र जीवन सिंह मालवीय द्वारा प्रबंधक श्री झलावा से इस सम्बंध में चर्चा करने पर प्रबंधक द्वारा आवेदक की जाति बलाई का अपमान कर अभद्र व्यवहार किया गया। उपस्थित गवाह शियाराम जाट ने घटना को देखा व सुना तथा बीच बचाव कराया। प्ररकरण को लेकर नरेन्द्र खंगराले पूर्व पार्षद तथा प्रदेश महामंत्री अ.जा.ज.पि.वर्ग अल्प.कल्याण परिषद मध्य प्रदेश द्वारा न्याय प्रिय पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन नवांगत सीटी कोतवाली सीहोर को सौंपा गया। ज्ञापन कर्ताओं द्वारा प्रबंधक राधेश्याम झलावा के विरूद्ध अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर कठोर कार्यवाही की मांग की गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नरेन्द्र ख्ंागराले, पंकज शर्मा, पन्नालाल खंगराले, दीपक सोनकर, पीडि़त जीवनसिंह मालवीय, सियाराम जाट, मानसिंह जांगड़े इत्यादि लोग उपस्थित थे।

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