कोलकाता, (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के बीच कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को कलकत्ता उच्च न्यायालय से बड़ी कानूनी राहत मिली है। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने मंगलवार को 2007 के छह आपराधिक मामलों में प्रधान को 20 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी। अदालत के इस आदेश से उन्हें उपचुनाव के लिए प्रचार करने का अवसर मिल गया है।अदालत ने प्रधान को 21 अक्टूबर को हल्दिया की अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर अंतरिम जमानत दी गई है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि प्रधान अपना मोबाइल नंबर संबंधित थाने में जमा कराएं। जांच अधिकारी को प्रतिदिन सुबह 8.30 से 10 बजे के बीच तथा रात 9.30 से 10.30 बजे के बीच उन्हें फोन कर उनकी स्थिति और स्थान की जानकारी लेनी होगी।








